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चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह कारावास

Thu, 21 Oct 2021 10:42 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 21 Oct 2021 10:42 PM IST
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Six months imprisonment for the guilty in check bounce case
गोहर (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चच्योट स्थित गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को छह माह की साधारण कारावास और 50 हजार रुपये शिकायतकर्ता को बतौर नुकसान की भरपाई करने के आदेश सुनाए हैं।
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उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत में शिकायतकर्ता लाल सिंह ने आरोप लगाया था कि रविंद्र पाल ने उसकी जीप 27000 रुपये के मासिक किराए पर उधार ली थी। किराए का भुगतान करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को 27000 रुपये का चेक जारी किया।
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यह बाउंस हो गया। दोषी को लीगल नोटिस भेजा मगर उसने भुगतान नहीं किया। पैसा न मिलने और चेक बाउंस होने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में केस दायर कर दिया।
अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत को उचित ठहराते हुए दोषी को नुकसान की भरपाई करने और छह माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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