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Mandi News: चेक बाउंस होने पर दोषी को छह माह का कारावास

Sat, 03 Feb 2024 01:05 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Feb 2024 01:05 AM IST
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Six months imprisonment for the culprit in case of bounce
मंडी। चेक बाउंस मामले में अदालत ने एक दोषी को छह माह के साधारण कारावास और 1.10 लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो के न्यायालय ने निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर कुल्लू की बंजार तहसील के गोशाला (चनौण) निवासी हेम राज पुत्र प्रेम सिंह को सजा का फैसला सुनाया है। दोषी की ओर से हर्जाना राशि अदा न करने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिवक्ता पुष्प राज के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार औट तहसील के खमराधा गांव निवासी हंसराज से जान-पहचान होने के कारण दोषी हेमराज ने 75 हजार की राशि उधार ली थी। इस राशि को अदा करने के लिए दोषी ने शिकायतकर्ता को एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो दोषी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। इस पर शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोषी को कानूनी नोटिस जारी किया था। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उसने शिकायतकर्ता की राशि नहीं लौटाई। ऐसे में शिकायतकर्ता ने दोषी के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर करके अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से दोषी पर चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
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