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Mandi News: सड़क हादसे में घायल चरवाहे को मिलेगा 4.99 लाख रुपये मुआवजा

Mon, 04 Aug 2025 10:44 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Mon, 04 Aug 2025 10:44 AM IST
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Shepherd injured in road accident will get compensation of Rs 4.99 lakh
मंडी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (दो) मंडी की अदालत ने बीमा कंपनी को एक सड़क हादसे में घायल हुए चरवाहे हरि कृष्ण को 4,99,973 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा 25 अक्तूबर 2018 की रात कुल्लू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर वैष्णो माता मंदिर के पास हुआ था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से 50 लाख रुपये के मुआवजे के साथ ब्याज की भी मांग की थी।
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पीड़ित हरि कृष्ण, जिला मंडी के गांव सुधार का निवासी है, जो उस दिन लाहौल-स्पीति से 65 भेड़ों और 45 बकरियों के साथ पैदल अपने गांव लौट रहा था। रात करीब 11:30 बजे एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने हरि कृष्ण को पीछे से टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में चार मेमनों की मौके पर मौत हो गई और कई भेड़ें घायल हुईं। बाइक चालक मौके से फरार हो गया।
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घायल हरि कृष्ण को तत्काल क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी सर्जरी कर लोहे की प्लेटें और स्क्रू लगाए गए। अदालत ने पीड़ित की स्थायी दिव्यांगता को 20 प्रतिशत मानते हुए कहा कि वह अब अपने पूर्व व्यवसाय पशुपालन और कृषि को जारी रखने में असमर्थ है। अदालत ने बीमा कंपनी की आपत्तियां खारिज करते हुए पीड़ित को 3.62 लाख रुपये भविष्य की आमदनी के नुकसान पर और 1.37 लाख रुपये अन्य खर्चों के लिए मुआवजा देने के आदेश दिए। बाइक बीमाकृत होने के कारण मुआवजा बीमा कंपनी को भरने के आदेश दिए हैं।
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