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Mandi News: घटिया और मिस ब्रांडेड खाद्य पदार्थ बेचने पर 8.68 लाख जुर्माना

Tue, 08 Oct 2024 08:08 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 08 Oct 2024 08:08 AM IST
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Rs 8.68 lakh fine for selling substandard and mis-branded food items
तय मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों की बिक्री करें सुनिश्चित : अपूर्व देवगन
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भोजन और स्वस्थ आहार की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में हुई चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी मंडी को जिला में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तय मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, ताकि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो।
उपायुक्त सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की सातवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
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उन्होंने खाद्य पदार्थां की कड़ाई से जांच करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नमूने एकत्रित करने के लिए निरीक्षण दल भेजने को भी कहा। इस अवसर पर सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी एलडी ठाकुर ने बताया कि नवंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक मंडी जिला की खाद्य सुरक्षा विंग ने बिक्री के लिए आए खाद्य पदार्थों के 224 नमूने लिए हैं। जिनमें से 152 की रिपोर्ट आ गई है। जिनमें से 98 नमूने सही पाए गए हैं। 51 नमूने घटिया और मिस ब्रांडेड और 3 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। इस दौरान 47 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। जिनमें से 28 मामलों का एडीएम कोर्ट में निर्णय हुआ है और इन्हें 8.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी की ओर से 12 मामले कंपाउंड किए गए। इनमें 1.30 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। अब तक 3074 खाद्य व्यवसाय संचालकों को फूड लाइसेंसिंग के दायरे में लाया गया है। इस अवधि में 415 नए लाइसेंस जारी किए गए। तीन जगहों पर उपभोक्ता जागरूकता शिविर लगाए गए हैं। उपायुुक्त ने मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. दिनेश ठाकुर, फूड सेफ्टी अधिकारी वर्षा ठाकुर और सचिन लखनपाल सहित कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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विद्यालय एक सप्ताह में करवाएं पंजीकरण
बैठक में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत मिड डे मील परोसने वाले विद्यालयों का एसएनएफ स्कूल पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना है। अब तक 741 विद्यालय पंजीकृत किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने सभी विद्यालयों को एक हफ्ते की भीतर पंजीकरण पूरा करने के निर्देश दिए।

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ताजा मछली के नमूनों में मिली फॉर्मेलिन की उपस्थिति
इस अवसर पर फूड सेफ्टी सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना 2024-25 के अनुसार लिए गए निगरानी नमूनों में से कनैड और कंसा चौक से ताजा मछली के नमूनों की जांच में फॉर्मेलिन की उपस्थिति पाई गई गई। इससे ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर होने का खतरा होता है।
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