{"_id":"65f58bbcf613ec980b0a4c82","slug":"propaganda-material-posted-on-government-establishments-will-be-removed-in-24-hours-sdm-mandi-news-c-90-1-ssml1045-121996-2024-03-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"24 घंटे में हटेगी सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगी प्रचार सामग्री : एसडीएम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
24 घंटे में हटेगी सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगी प्रचार सामग्री : एसडीएम
Sat, 16 Mar 2024 05:38 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Sat, 16 Mar 2024 05:38 PM IST
विज्ञापन
मंडी/सरकाघाट। आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद अब 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों पर लगी प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी। यह जानकारी एसडीएम एवं आरओ मंडी सदर ओम कांत ठाकुर ने आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
बैठक का आयोजन आचार संहिता के लागू हो जाने पर उसका पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर सरकारी कार्यालयों के परिसर के भीतर बाल राइटिंग, पोस्टर, होर्डिंग, कटआउट, बैनर हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्तियों बस स्टैंड, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खंभे आदि से 48 घंटे के भीतर समस्त प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी भवनों पर लगी प्रचार सामग्री भी 72 घंटे के भीतर हटानी होगी। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बाद ही निजी भवन पर प्रचार सामग्री लगाई जा सकेगी।
उधर, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सरकाघाट स्वाति डोगरा ने भी स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, नोडल ऑफिसर सहित अन्य मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हटाई गई प्रचार सामग्री की सूचना निर्धारित समय में सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभाग अपने भवनों, वेबसाइट, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर लगी विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री को निर्धारित समय के भीतर स्वयं हटाना सुनिश्चित करें। उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
बैठक का आयोजन आचार संहिता के लागू हो जाने पर उसका पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर सरकारी कार्यालयों के परिसर के भीतर बाल राइटिंग, पोस्टर, होर्डिंग, कटआउट, बैनर हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्तियों बस स्टैंड, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खंभे आदि से 48 घंटे के भीतर समस्त प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी भवनों पर लगी प्रचार सामग्री भी 72 घंटे के भीतर हटानी होगी। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बाद ही निजी भवन पर प्रचार सामग्री लगाई जा सकेगी।
विज्ञापन
उधर, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सरकाघाट स्वाति डोगरा ने भी स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, नोडल ऑफिसर सहित अन्य मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हटाई गई प्रचार सामग्री की सूचना निर्धारित समय में सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभाग अपने भवनों, वेबसाइट, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर लगी विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री को निर्धारित समय के भीतर स्वयं हटाना सुनिश्चित करें। उपस्थित रहे।
विज्ञापन