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मान्यता के लिए 31 तक आवेदन करें जिले के निजी स्कूल
मंडी
Updated Wed, 14 Dec 2016 10:12 PM IST
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Teacher Shimla
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मंडी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग मंडी ने शैक्षणिक सत्र 2017-2018 की मान्यता के लिए निजी स्कूलों से आवेदन मांगे हैं। जिन स्कूलों की मान्यता की पांच वर्ष की अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रही है, वे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नए स्कूल स्थापित करने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। मान्यता के साथ ही नवीनीकरण के लिए भी निजी स्कूल संचालक आवेदन कर सकते हैं। पहली से आठवीं तक के निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाएगी। 15 दिसंबर के बाद से संस्थान विभाग की अधिकृत वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
निजी स्कूल संचालकों को मान्यता के लिए आवेदन पत्र 31 दिसंबर तक जमा करवाने होंगे। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक स्कूलों की जांच करेंगे। यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद जांच में पाई गई कमियों को सुधारने का मौका स्कूलों को 15 फरवरी तक दिया जाएगा। निजी स्कूलों को कमियों को पूरा कर 28 फरवरी तक इसका ब्योरा विभाग को देना होगा। इसके बाद निजी शिक्षण संस्थानों की कमियों के निराकरण के बाद मान्यता प्रदान की जाएगी। विभाग ने चेताया है कि मान्यता प्राप्ति से पूर्व कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि और भरपाई का संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा। नई मान्यता शुल्क पहली से आठवीं कक्षा तक 10,000 रुपये, कक्षा छठी से आठवीं तक 5000 और मान्यता नवीनीकरण शुल्क 500 रुपये लिया जाएगा।
कोट्स
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक केडी शर्मा ने कहा कि जिन स्कूलों की मान्यता की पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा नवीनीकरण के लिए भी स्कूल आवेदन कर सकते हैं।
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निजी स्कूल संचालकों को मान्यता के लिए आवेदन पत्र 31 दिसंबर तक जमा करवाने होंगे। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक स्कूलों की जांच करेंगे। यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद जांच में पाई गई कमियों को सुधारने का मौका स्कूलों को 15 फरवरी तक दिया जाएगा। निजी स्कूलों को कमियों को पूरा कर 28 फरवरी तक इसका ब्योरा विभाग को देना होगा। इसके बाद निजी शिक्षण संस्थानों की कमियों के निराकरण के बाद मान्यता प्रदान की जाएगी। विभाग ने चेताया है कि मान्यता प्राप्ति से पूर्व कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि और भरपाई का संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा। नई मान्यता शुल्क पहली से आठवीं कक्षा तक 10,000 रुपये, कक्षा छठी से आठवीं तक 5000 और मान्यता नवीनीकरण शुल्क 500 रुपये लिया जाएगा।
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कोट्स
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक केडी शर्मा ने कहा कि जिन स्कूलों की मान्यता की पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा नवीनीकरण के लिए भी स्कूल आवेदन कर सकते हैं।
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