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जहरीली शराब:एक को जमानत तेरह की बढ़ी न्यायिक हिरासत
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मंडी। जहरीली शराब मामले के एक आरोपी को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। 13 की न्यायिक हिरासत सात मार्च तक बढ़ा दी है। आरोपियों ने जमानत के लिए सुंदरनगर की अदालत में याचिका लगाई है। जमानत मनीष अरोड़ा को मिली है।
इस पर मुख्य आरोपी गौरव मिन्हास उर्फ गोरु को जहरीली शराब और कच्चे माल की सप्लाई के लिए ट्रक मुहैया करवाने का आरोप है। इस वाहन को एसआईटी की टीम ने कुछ दिन पहले कांगड़ा के एक पेट्रोल पंप के समीप बरामद किया था।
वहीं, इस मामले में संलिप्त 13 अन्य आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत में सुनवाई थी, सभी की न्यायिक हिरासत सात मार्च तक बढ़ा दी। अब जमानत याचिका पर सात मार्च को सुनवाई होगी।
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बता दें कि अब तक एसआईटी ने जहरीली शराब मामले में 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर, एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले में आरोपी मनीष अरोड़ा को उच्च न्यायालय से जमानत मिली है। 13 अन्य की न्यायिक हिरासत सात मार्च तक बढ़ी है।
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इस पर मुख्य आरोपी गौरव मिन्हास उर्फ गोरु को जहरीली शराब और कच्चे माल की सप्लाई के लिए ट्रक मुहैया करवाने का आरोप है। इस वाहन को एसआईटी की टीम ने कुछ दिन पहले कांगड़ा के एक पेट्रोल पंप के समीप बरामद किया था।
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वहीं, इस मामले में संलिप्त 13 अन्य आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत में सुनवाई थी, सभी की न्यायिक हिरासत सात मार्च तक बढ़ा दी। अब जमानत याचिका पर सात मार्च को सुनवाई होगी।
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बता दें कि अब तक एसआईटी ने जहरीली शराब मामले में 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर, एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले में आरोपी मनीष अरोड़ा को उच्च न्यायालय से जमानत मिली है। 13 अन्य की न्यायिक हिरासत सात मार्च तक बढ़ी है।
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