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Mandi News: सड़क हादसे में आरोपी को बरी करने के आदेश

Sun, 31 Aug 2025 12:08 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 31 Aug 2025 12:08 AM IST
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Order to acquit the accused in road accident case
मंडी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) कोर्ट नंबर एक सुंदरनगर की अदालत ने सड़क हादसे के मामले में आरोपी बिट्टू को बरी करने के आदेश दिए।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 दिसंबर 2014 की रात करीब 8:00 बजे आरोपी बिट्टू कार चला रहा था। कार अनियंत्रित होकर ढाबा में जा टकराई। हादसे में ढाबा कर्मचारी विवेक शर्मा समेत सुमन, जयोति, तारा देवी और विशाल घायल हो गए थे। इनमें ज्योति को गंभीर चोटें आई थीं।

सभी घायलों को सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया और वहीं से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए कार जब्त की और मेकेनिकल जांच करवाई, जिसमें कार में कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना में मामला दर्ज किया। जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत में 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन अदालत ने पाया कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में ठोस आधार नहीं है। संवाद
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