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Mandi News: दुष्कर्म मामले में आरोपी को बरी करने के आदेश

Fri, 29 Aug 2025 11:56 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 29 Aug 2025 11:56 PM IST
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Order to acquit the accused in rape case
मंडी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैमिली कोर्ट मंडी की अदालत ने आरोपी थुनाग तहसील निवासी जोगिंद्र सिंह उर्फ जोधू को दुष्कर्म, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोपों से बरी करने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के तथ्यों के अनुसार मामला अप्रैल 2020 का है। पीड़िता ने अपने पति और दामाद के साथ थाना जंजैहली में दुष्कर्म, धमकाने समेत अन्य आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी।
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इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस थाना जंजैहली केस दर्ज किया। सभी औपचारिकताओं के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने साफ किया कि पीड़िता ने खुद रिश्ते को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। इससे दुष्कर्म सिद्ध नहीं होता है। तथ्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी करने का फैसला सुनाया। संवाद
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