फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   One year imprisonment to the accused in the cheque bounce case

Mandi News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा

Thu, 30 Oct 2025 06:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Thu, 30 Oct 2025 06:11 AM IST
विज्ञापन
One year imprisonment to the accused in the cheque bounce case
मंडी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) मंडी की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में आरोपी चमन लाल निवासी मेरामसीत तहसील बल्ह को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दो लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया।
विज्ञापन

यह मामला जनहित थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नेरचौक द्वारा दायर किया गया था। सोसाइटी ने अदालत में शिकायत दी थी कि आरोपी ने उनसे 1 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया था। इस ऋण की अदायगी के लिए चमन लाल ने 11 अप्रैल 2019 को 1,01,257 रुपये का चेक जारी किया।
विज्ञापन

जब यह चेक बैंक में लगाया गया तो 18 अप्रैल 2019 को अपर्याप्त धनराशि के कारण अस्वीकृत हो गया। इसके बाद सोसाइटी ने 30 अप्रैल 2019 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन आरोपी ने भुगतान नहीं किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामला 13 जून 2019 को अदालत में दायर हुआ था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने यह स्वीकार किया कि उसने ऋण लिया था लेकिन लॉकडाउन के कारण राशि चुकता नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा अपने हस्ताक्षर स्वीकार करने से यह सिद्ध हो गया कि चेक ऋण अदायगी के लिए जारी किया गया था। सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
सजा की अवधि पर सुनवाई के दौरान दोषी की ओर से यह दलील दी गई कि अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। यह भी दलील दी गई कि दोषी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाए और उसके प्रति नरम रुख अपनाया जाए।

दोषी और शिकायतकर्ता के वकील द्वारा दिए गए तर्कों को सुनने के बाद दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास और सोसाइटी को दो लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए। मुआवजे में 1,01,257 रुपये चेक राशि और 98,743 ब्याज व मुकदमे का खर्च शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed