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अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी धरा

Fri, 26 Feb 2016 11:16 PM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, सुंदरनगर(मंडी)
ब्यूरो /अमर उजाला, सुंदरनगर(मंडी) Updated Fri, 26 Feb 2016 11:16 PM IST
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पीओ सेल मंडी ने अदालत की ओर से उद्घोषित अपराधी को हिरासत में लेने में कामयाबी पाई है। जानकारी के अनुसार युसूफ पुत्र रहमत अली निवासी गांव नोआ डा. कोठीपुरा जिला बिलासपुर के खिलाफ सुंदरनगर के बीएसएल थाना में वर्ष 2013 में भादसं की धारा 279,337 व 328 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसकी सुनवाई ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-2 में चल रही थी, लेकिन बार-बार पेशी में आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहा था।

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इस पर अदालत ने आरोपी को 17 फरवरी को भगोड़ा करार दे दिया था। उसके बाद आरोपी की धरपकड़ के लिए पीओ सेल ने अभियान छेड़ा तथा उसके ठिकानों पर छापेमारी कर धर दबोचा। आरोपी को पीओ सेल ने बीएसएल थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। शनिवार को आरोपी अदालत में पेश किया जाएगा।
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उधर, बीएसएल थाना प्रभारी भीमसेन ने अदालत द्वारा अद्घोषित अपराधी को धर दबोचने की पुष्टि की है। पीओ सेल की टीम में मुख्य आरक्षी अशोक कुमार, मोहिंद्र सैनी, संजय कुमार व सचिन सेन शामिल थे।

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