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Mandi News: पुलिस जांच के बाद ही अब थाना में दर्ज होगा प्रवासियों का पंजीकरण

Mon, 16 Sep 2024 07:28 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Mon, 16 Sep 2024 07:28 AM IST
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Now the registration of migrants will be registered in the police station only after police investigation
पुलिस थाना जोगिंद्रनगर में मौजूद बाहरी राज्य के लोगों के आधार कार्ड। संवाद
जोगिंद्रनगर (मंडी)। उपमंडल जोगिंद्रनगर में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी लोगों के पंजीकरण के लिए पुलिस ने नए आदेश जारी किए हैं। अब प्रवासियों को स्थानीय थाने में पंजीकरण करवाने के लिए पुलिस जांच के बाद ही अनुमति मिलेगी। पुलिस ने प्रवासियों को अपने रिकॉर्ड और आधारकार्ड संबंधित थाने में लाने के निर्देश दिए हैं।
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उपमंडल में लगभग चार हजार से अधिक बाहरी राज्यों के लोगों का पंजीकरण हो चुका है। पुलिस ने अब इन लोगों के आधारकार्डों की पड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है। पुलिस ने किराए के भवनों में रह रहे बाहरी राज्य के लोगों के दस्तावेजों की भी जांच शुरू कर दी है।
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होटलों में भी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही है और यहां ठहरे लोगों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने बताया कि पुलिस के उच्चाधिकारियों के आदेशों पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और यह अभियान पूरे उपमंडल में चल रहा है।
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प्रवासी लोगों का पुलिस थानों में करवाएं पंजीकरण : धीमान

धर्मपुर (मंडी)। शिमला और मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण पर हुए प्रदर्शन के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हो गए हैं। धर्मपुर थाना प्रभारी राकेश धीमान ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों, ठेकेदारों, फेरी वालों और दुकानदारों का थानों और पुलिस चौकियों में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि कई प्रवासी पिछले कई वर्षों से बिना पंजीकरण के रह रहे हैं और मकान मालिक भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पंचायत प्रधानों से भी आग्रह किया है कि वे अपनी पंचायतों में रह रहे प्रवासियों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि उनका पंजीकरण थाना या चौकी में हुआ है या नहीं। यदि पंजीकरण नहीं हुआ है, तो उन्हें तुरंत पंजीकरण करवाने के लिए कहें। पुलिस विभाग भी अपनी ओर से जांच कर रहा है और बिना पंजीकरण के पाए गए लोगों को पहले पंजीकरण करवाने के लिए कहा जाएगा। पंजीकरण न होने पर कार्य करवाने वाले ठेकेदार, मकान मालिकों और दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
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