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अल्ट्रासाउंड सेंटरों में खामियों पर नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
Updated Mon, 01 Jun 2015 04:04 PM IST
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स्वास्थ्य विभाग ने जिले में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कई खामियां
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पाई जाने पर सेंटर संचालकों को नोटिस भेजे हैं। विभाग ने नोटिस में खामियों
को तुरंत प्रभाव से दूर करने के निर्देश दिए हैं।जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंडी और सुंदरनगर अल्ट्रासाउंड केंद्रों को
नोटिस दिए गए हैं। विभाग की सख्त कार्रवाई से अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों
में हड़कंप मचा हुआ है।
गत वीरवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनके भारद्वाज के नेतृत्व में टीम ने मंडी शहर और सुंदरनगर में दबिश देकर विभिन्न अल्ट्रासाउंड मशीनें जांची थी। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक दस्तावेज सहित अन्य औपचारिकताओं की जांच की। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड भी जांचा। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं। जिन्हें सुधारने के लिए विभाग कार्रवाई कर रहा है।
विभागीय टीम ने पूर्व में औचक निरीक्षण अभियान के दौरान सील गई मशीनों का भी जायजा लिया और मशीन के दुरुपयोग को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच की। स्वास्थ्य विभाग के राडार पर जिला के कई स्वास्थ्य संस्थानों की अल्ट्रासाउंड मशीनें चल रही हैं। जिनकी इन दिनों चेकिंग की जा रही है।
विभाग ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि एमटीपी एक्ट के तहत क्लीनिक और डॉक्टर का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग में करवाएं और गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच न करने सहित यह संस्थान एमटीपी एक्ट के तहत पंजीकृत है, के बारे बोर्ड प्रदर्शित करें। इधर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनके भारद्वाज ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों में खामियों को लेकर नोटिस भेजे जा रहे हैं।
गत वीरवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनके भारद्वाज के नेतृत्व में टीम ने मंडी शहर और सुंदरनगर में दबिश देकर विभिन्न अल्ट्रासाउंड मशीनें जांची थी। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक दस्तावेज सहित अन्य औपचारिकताओं की जांच की। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड भी जांचा। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं। जिन्हें सुधारने के लिए विभाग कार्रवाई कर रहा है।
विभागीय टीम ने पूर्व में औचक निरीक्षण अभियान के दौरान सील गई मशीनों का भी जायजा लिया और मशीन के दुरुपयोग को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच की। स्वास्थ्य विभाग के राडार पर जिला के कई स्वास्थ्य संस्थानों की अल्ट्रासाउंड मशीनें चल रही हैं। जिनकी इन दिनों चेकिंग की जा रही है।
विभाग ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि एमटीपी एक्ट के तहत क्लीनिक और डॉक्टर का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग में करवाएं और गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच न करने सहित यह संस्थान एमटीपी एक्ट के तहत पंजीकृत है, के बारे बोर्ड प्रदर्शित करें। इधर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनके भारद्वाज ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों में खामियों को लेकर नोटिस भेजे जा रहे हैं।