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चरस के साथ पकड़े गए दोषी को 17 माह की कैद
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मंडी। चरस के साथ पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को 17 माह का कठोर कारावास और 17,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर सरकाघाट तहसील के बनाली (सधोट) निवासी अरुण कुमार को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल एएसआई संजीव कुमार की अगुवाई में 6 अप्रैल 2016 को पुलघराट के पास मौजूद था।
बाईपास की ओर से आ रहे अरुण ने पुलिस को देख कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे दबोच लिया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें 180 ग्राम चरस बरामद हुई। अरुण कुमार के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लिया था।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी अरुण को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर सरकाघाट तहसील के बनाली (सधोट) निवासी अरुण कुमार को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल एएसआई संजीव कुमार की अगुवाई में 6 अप्रैल 2016 को पुलघराट के पास मौजूद था।
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बाईपास की ओर से आ रहे अरुण ने पुलिस को देख कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे दबोच लिया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें 180 ग्राम चरस बरामद हुई। अरुण कुमार के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लिया था।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी अरुण को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद