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Mandi News: साइबर ठगी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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मंडी। सेशन जज मंडी की अदालत ने साइबर ठगी मामले में आरोपी महिला टीना यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। टीना यादव पर आरोप है कि उसने अपने पति और रिश्तेदारों के साथ मिलकर दिल्ली निवासी एक व्यक्ति से 7.43 लाख रुपये की ठगी की। आरोप है कि उन्होंने खुद को आरबीआई और इंश्योरेंस अधिकारियों के रूप में पेश किया।
शिकायतकर्ता को धोखे में रखकर कई किस्तों में पैसे ऐंठे। याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान अदालत में पेश है लेकिन अपराध की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए इस समय आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और आरोपी की भूमिका प्रथम दृष्टया सक्रिय रूप से साबित होती है। इससे पहले भी टीना यादव की जमानत याचिका दो बार खारिज की जा चुकी है। अदालत ने साफ किया कि केवल चालान दाखिल हो जाने को परिस्थिति में बदलाव नहीं माना जा सकता। संवाद
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शिकायतकर्ता को धोखे में रखकर कई किस्तों में पैसे ऐंठे। याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान अदालत में पेश है लेकिन अपराध की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए इस समय आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
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यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और आरोपी की भूमिका प्रथम दृष्टया सक्रिय रूप से साबित होती है। इससे पहले भी टीना यादव की जमानत याचिका दो बार खारिज की जा चुकी है। अदालत ने साफ किया कि केवल चालान दाखिल हो जाने को परिस्थिति में बदलाव नहीं माना जा सकता। संवाद
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