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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 10 Sep 2021 11:35 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Sep 2021 11:35 PM IST
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Life imprisonment for murder convict
मंडी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरकाघाट, मंडी की अदालत ने हत्या आरोपी मोहन लाल गांव कमालपुर मोहल्ला होशियारपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2015 को सरकाघाट पुलिस को सूचना मिली कि बाबू राम गांव चंदैश तहसील सरकाघाट के घर में रह रहे किराएदार लक्खी सिंह गांव कमालपुर मोहल्ला होशियापुर की मोहन लाल गांव कमालपुर मोहल्ला होशियारपुर ने किसी तेजधार हथियार से हत्या कर दी है।
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सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक सतीश कुमार थाना सरकाघाट से अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। किराएदार के कमरे में गए तो देखा कि लक्खी सिंह मृत पड़ा था। उसका साथी मोहन लाल कुछ घबराया हुआ था और उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी। सरकाघाट थाना में अभियोग संख्या 203/2015 दर्ज हुआ था।
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इस मामले की छानबीन उपनिरीक्षक सतीश कुमार सरकाघाट थाना ने अमल में लाई थी और तफ्तीश पूरी होने पर मामले का चालान को अदालत में दायर किया था। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। ब्यूरो
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