फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Illegal encroachment will have to be removed from the jail within four days

Mandi News: जेल से ऊपर चार दिन में हटाने होंगे अवैध कब्जे

Tue, 17 Sep 2024 07:42 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 17 Sep 2024 07:42 PM IST
विज्ञापन
Illegal encroachment will have to be removed from the jail within four days
लोक निर्माण विभाग ने लोगों को दी चेतावनी, सकोडी पर जमीन की निशानदेही पूरी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मंडी-रिवालसर सड़क के विस्तारीकरण को लेकर हाल में लोक निर्माण विभाग ने जेल से ऊपर की जमीन की निशानदेही के बाद 16 लोगों को चार दिनों में अवैध कब्जे हटाने होंगे। इसके लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस की अवधि पूरी होने पर लोक निर्माण विभाग ने उक्त लोगों को अब चार दिन का समय कब्जे हटाने के लिए दिया है। इसके बाद विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
इसे लेकर मंगलवार को विभाग ने कब्जा किए लोगों से भी बातचीत की। इस दौरान लोगों ने अवैध कब्जे हटाने का विभाग के अधिकारियों को आश्वासन दिया है। उधर, जेल से नीचे सकोडी चौक पर लोक निर्माण विभाग ने मंगलवार को जमीन की निशानदेही की प्रकिया पूरी कर ली। अब यहां पर भी लोगों को अवैध कब्जे हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।
विज्ञापन

बता दें कि मंडी-रिवालसर सड़क के विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए निशानदेही प्रक्रिया चली हुई है। इसमें अवैध कब्जे सामने आए थे। इस पर अब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। नोटिस की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब आगामी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता डीके वर्मा ने बताया कि जेल से ऊपर विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले 16 लोगों को नोटिस दिए थे। मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल पर लाई जा रही है। जेल से नीचे सकोडी चौक पर जमीन की निशानदेही पूरी हो गई है। उन्होंने अवैध कब्जाधारकों से स्वयं ही कब्जा हटाने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed