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Mandi News: पत्नी को 20 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता देगा पति

Fri, 28 Nov 2025 11:49 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Nov 2025 11:49 PM IST
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Husband will give monthly alimony of Rs 20,000 to his wife
मंडी। फैमिली कोर्ट मंडी के प्रिंसिपल जज की अदालत ने महिला की गुजारा भत्ता याचिका को स्वीकार करते हुए पति को 20 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। यह राशि आवेदन दाखिल करने की तारीख से देय होगी। महिला का मायका मंडी में है जबकि पति दिल्ली का रहने वाला है।
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मामले के तथ्यों के अनुसार दोनों का विवाह 9 अप्रैल 2018 को हुआ था, जो बाद में 22 जून 2019 को पंजीकृत किया गया था। विवाह के बाद प्रारंभिक एक सप्ताह तक संबंध सामान्य रहे, लेकिन उसके बाद पति की ओर से कथित रूप से उपेक्षा, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और 20-25 लाख रुपये की अवैध मांग शुरू हो गई।
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पीड़िता ने अदालत को बताया कि जून 2018 में हुए गर्भपात के दो दिन बाद ही उन्हें आधी रात को घर से निकाल दिया गया। कुछ समय बाद समझौते की कोशिशों के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी और अप्रैल 2020 में हुए कथित उत्पीड़न के बाद उन्हें फिर से मायके भेज दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल पक्ष ने उसके जेवरात और कीमती सामान ले लिए। उसके बाद से वह अपने मायके मंडी में रह रही है और किसी प्रकार की आय नहीं है।
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नोटिस भेजे जाने के बावजूद पति अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद मामले की सुनवाई एक्स-पार्टी (एकतरफा) रूप से आगे बढ़ी। पीड़िता ने बताया कि पति दिल्ली के एक मनोरंजन केंद्र में मैनेजर रहे हैं। उनकी मासिक आय लगभग 50 हजार रुपये या उससे अधिक आंकी गई। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर माना कि पति के पास पर्याप्त आय है और वह अपनी पत्नी के भरण-पोषण में सक्षम है। अदालत ने पति को 20 हजार रुपये प्रति माह नियमित रूप से हर महीने की 10 तारीख से पहले भुगतान करने का आदेश दिया।
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