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घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर 46 हजार जुर्माना

Sun, 22 Nov 2015 11:19 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/मंडी
ब्यूरो, अमर उजाला/मंडी Updated Sun, 22 Nov 2015 11:19 PM IST
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मंडी। घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने शिकंजा कस दिया है। विभिन्न एसडीएम व एडीसी कोर्ट ने घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर ढाबा व होटल मालिकों को जुर्माने के आदेश दिए।
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ढाबा व होटल मालिकों ने 21 सिलेंडर रिलीज करवाने की एवज में 46 हजार रुपये जुर्माना भरा। कोर्ट से सिलेंडर की कालाबाजारी पर जुर्माना होने पर होटल व ढाबा मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है।
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जानकारी के अनुसार विभागीय टीम ने जिलाभर में दबिश देकर अगस्त माह में ढाबा व होटलों में उपयोग में ला जा रहे करीब 50 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए थे।

 उक्त मामलों में एडीसी/एसडीएम की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद मामले जिला मुख्यालय में एडीसी कोर्ट व खंड स्तर पर निरीक्षकों ने एसडीएम कोर्ट में दायर किए थे, जहां विभिन्न पेशियों के बाद कोर्ट ने कई ढाबा व होटल मालिकों को जुर्माने के आदेश दिए। ढाबा व होटल मालिकों ने जब्त किए गए 21 सिलेंडर रिलीज करने के लिए 46,257 रुपये जुर्माना भरा। हालांकि अभी सितंबर माह में पकड़े गए 55 मामले प्रक्रिया में हैं, जबकि अगस्त माह के कुछ मामलों में भी प्रक्रिया चल रही है।
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नियमानुसार ढाबों व होटल समेत व्यवसायिक संस्थानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन संस्थानों में केवल व्यवसायिक सिलेंडर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन उक्त ढाबा व होटल मालिक धड्डले से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे थे, जिन पर शिकंजा कस दिया गया है।

इधर, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंडी मिलाप शांडिल ने एडीसी व विभिन्न एसडीएम कोर्ट से 21 जब्त किए गए घरेलू गैस सिलेंडर को रिलीज करने की एवज में 46 हजार रुपये जुर्माना होने की पुष्टि की। उन्होंने सभी ढाबा व होटल मालिकों को चेताया कि वे नियमानुसार सिलेंडर का प्रयोग करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
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