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Mandi News: बस अड्डे के शौचालय में धूम्रपान पर चालान, बहन ने पुलिस जवान से की बहस
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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मंडी बस अड्डा के शौचालय परिसर की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मंडी बस अड्डे के शौचालय परिसर में धूम्रपान करने पर पुलिस ने एक व्यक्ति का चालान किया तो उसकी बहन पुलिस जवान से बहस करने लगी। महिला ने मोबाइल फोन से पुलिस जवान का वीडियो बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब एक बजे बस अड्डे के शौचालय परिसर में एक व्यक्ति को बीड़ी पीते हुए पाया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने के आरोप में उसका चालान किया। चालान की कार्रवाई के बाद बाहर खड़ी उसकी बहन पुलिस जवान से बहस करने लगी। वह मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हुए पुलिसकर्मी को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान और चालान के प्रावधानों को लेकर समझाने लगी। वीडियो में पुलिस जवान महिला को समझाते हुए दिखाई दे रहा है।
बस अड्डे के शौचालय परिसर में धूम्रपान निषेध क्षेत्र संबंधी चेतावनी भी चस्पां की गई है। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी-सिगरेट पीना प्रतिबंधित है और नियमों की अवहेलना पर जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस की टीम बस अड्डे में नियमित रूप से धूम्रपान करने वालों के चालान करती है। सदर पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के हर माह करीब 300 चालान किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
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मंडी। मंडी बस अड्डे के शौचालय परिसर में धूम्रपान करने पर पुलिस ने एक व्यक्ति का चालान किया तो उसकी बहन पुलिस जवान से बहस करने लगी। महिला ने मोबाइल फोन से पुलिस जवान का वीडियो बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब एक बजे बस अड्डे के शौचालय परिसर में एक व्यक्ति को बीड़ी पीते हुए पाया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने के आरोप में उसका चालान किया। चालान की कार्रवाई के बाद बाहर खड़ी उसकी बहन पुलिस जवान से बहस करने लगी। वह मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हुए पुलिसकर्मी को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान और चालान के प्रावधानों को लेकर समझाने लगी। वीडियो में पुलिस जवान महिला को समझाते हुए दिखाई दे रहा है।
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बस अड्डे के शौचालय परिसर में धूम्रपान निषेध क्षेत्र संबंधी चेतावनी भी चस्पां की गई है। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी-सिगरेट पीना प्रतिबंधित है और नियमों की अवहेलना पर जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस की टीम बस अड्डे में नियमित रूप से धूम्रपान करने वालों के चालान करती है। सदर पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के हर माह करीब 300 चालान किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
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