फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   File up to 10 objections in the newly created draft of property tax

प्रापर्टी टैक्स के नए बने ड्राफ्ट में 10 तक दर्ज करवाएं आपत्तियां

Sat, 26 Mar 2022 10:54 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Mar 2022 10:54 PM IST
विज्ञापन
File up to 10 objections in the newly created draft of property tax
मंडी। नगर निगम में प्रापर्टी टैक्स के लिए तैयार नए ड्राफ्ट में अब आपत्तियां 10 अप्रैल तक ली जाएंगी। जनता की मांग को देखते हुए आपत्तियां दर्ज करने की तिथि को बढ़ा दिया है।
विज्ञापन

चुनावी साल में लोगों को राहत देते हुए प्रापर्टी टैक्स के स्लैब में किसी तरह का संशोधन न कर पुराने ढर्रे पर ही प्राइम लोकेशन से दूरी के हिसाब से ही टैक्स लगाने की तैयारी नगर निगम ने की है।
विज्ञापन

नए प्रारूप में फोरलेन और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सटे क्षेत्र के अलावा मुख्य लोकेशन चौहटा, सेरी मंच, उपायुक्त कार्यालय के आसपास के क्षेत्र को ए श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। इस दायरे में आने वाली प्रापर्टी का गृहकर अन्य श्रेणी के मुकाबले अधिक रखने का प्रस्ताव है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नए मर्ज एरिया में यह कर नहीं लगेगा। नगर निगम ने ड्राफ्ट के मसौदे में आपत्ति दर्ज करने के लिए शहरवासियों को 27 मार्च तक का मौका दिया था, जिसे बढ़ा दिया गया है।
....
यह है टैक्स स्लैब
नगर निगम ने ए श्रेणी के दायरे में आने वाली प्रापर्टी का 160 रुपये वर्ग मीटर की दर से टैक्स का निर्धारण किया है। बी श्रेणी की प्रापर्टी का मूल्यांकन 130 रुपये प्रति वर्गमीटर, सी श्रेणी में 90 रुपये प्रति वर्ग मीटर जबकि डी श्रेणी में 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रापर्टी टैक्स है। व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल होने वाली प्रापर्टी की दर घरेलू इस्तेमाल में होने वाली प्रापर्टी से अधिक होगी। अन्य फैक्टर को ध्यान में रखते हुए टैक्स का निर्धारण तय वर्ग मीटर के हिसाब से कुछ कम होता है।

...
प्रापर्टी टैक्स के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब दस अप्रैल तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं। विभिन्न वार्डों को उनकी लोकेशन के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। अगर ड्राफ्ट को लेकर किसी को आपत्ति है तो उनके लिए आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है। अगर आपत्ति दर्ज होती है तो उसकी सुनवाई होगी। इसके बाद ही ड्राफ्ट को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
-राजीव कुमार, आयुक्त नगर निगम
000
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed