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लापरवाह जीप चालक दोषी करार, दो साल कारावास

Sun, 20 Mar 2016 10:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी Updated Sun, 20 Mar 2016 10:46 PM IST
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न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्रनगर विशाल भमनोत्रा की अदालत नेे एक दुर्घटना के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास और साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी चनन सिंह ने बताया कि उक्त घटना 13 जनवरी 2009 की है।

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आरोपी टेक चंद पुत्र चमन लाल निवासी बमलाद तहसील पधर जिला मंडी जीप को मंडी से भरवाड़ नंगल विरोजा लाने जा रहा था। इस बीच मुकाम हार्ड गलू में जमैहर सिंह भी गाड़ी में बैठा और आरोपी गाड़ी लेकर आगे चल पड़ा। इस दौरान सुबह साढ़े छह बजे आरोपी टेक चंद मुकाम धार मोड़ गाड़ी चलाता हुआ पहुंचा। इस दौरान चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा जिस कारण गाड़ी सड़क से नीचे जा गिरी।
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हादसे में जमैहर सिंह की मौत हो गई। इसमें आरोपी टेक चंद को भी चोटें आई और गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि अदालत ने पाया कि हादसा आरोपी टेक चंद के गाड़ी को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाने के कारण हुआ। इसमें जमैहर सिंह की मौत हो गई। अदालत ने टेक चंद को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।

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