{"_id":"5b0420104f1c1bd7408b6f7d","slug":"161526997008-mandi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"टिक्कर में जहर देकर मार डाले मवेशी, ग्रामीणों में रोष","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
टिक्कर में जहर देकर मार डाले मवेशी, ग्रामीणों में रोष
Updated Tue, 22 May 2018 10:53 PM IST
विज्ञापन
सरकाघाट (मंडी)। उपमंडल की टिक्कर पंचायत में एक गाय और बैल को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं होते देख गांव के महिला मंडल की करीब 25 महिलाओं ने एसडीएम सरकाघाट से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और मवेशियों के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की है। महिला मंडल के ज्ञापन सौंपने के बाद एसडीएम सरकाघाट ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत टिक्कर के ठनकर गांव में एक व्यक्ति ने एक गाय और बैल को कथित रूप से जहर देकर मार दिया। महिला मंडल टिक्कर की प्रधान कुंता देवी और सचिव प्रमिला देवी ने बताया कि प्रभावशाली व्यक्ति की ओर से यह जघन्य अपराध किया गया है और उसे यह अपराध करते हुए गांव के लोगों ने देखा है। वह व्यक्ति पहले गाय और बैल को जंगल की ओर ले गया और वहां पर उसने जहर खिला दिया। ग्रामीणों ने गाय व बैल को वहां तड़पते हुए देखा। उन्होंने इसकी सूचना पंचायत प्रधान को दी परंतु, प्रभावशाली व्यक्ति के इस अपराध का पता होते हुए भी पंचायत प्रतिनिधियों में से कोई भी नहीं आया। इसके बाद गांव की महिला मंडल सदस्यों ने एसडीएम को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है।
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज होगा मामला : एसडीएम
एसडीएम सरकाघाट श्रवण मांटा ने मामले की पुष्टि करते कहा कि गाय और बैल के पोस्टमार्टम किए जाने को लेकर पशु चिकित्सक सरकाघाट को आदेश जारी कर दिए हैं। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर देने की पुष्टि होती है तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोषी को सजा दी जाएगी।
विज्ञापन
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज होगा मामला : एसडीएम
एसडीएम सरकाघाट श्रवण मांटा ने मामले की पुष्टि करते कहा कि गाय और बैल के पोस्टमार्टम किए जाने को लेकर पशु चिकित्सक सरकाघाट को आदेश जारी कर दिए हैं। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर देने की पुष्टि होती है तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोषी को सजा दी जाएगी।
विज्ञापन