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चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन महीने की कैद
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सुंदरनगर (मंडी)। उपमंडल न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी अदा का फैसला सुनाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर हकीकत धांडा की अदालत ने चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी को 3 माह का कारावास और शिकायतकर्ता को एक लाख 20 हजार रुपये हर्जाना देने का फैसला सुनाया।
शिकायतकर्ता सीडी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड ब्रांच ऑफिस पुराना बाजार, सुंदरनगर ने अधिवक्ता आशीष शर्मा के माध्यम से दोषी रौकी, निवासी क्वार्टर नंबर-1201, जीरो चौक बीएसएल कालोनी सुंदरनगर के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि दोषी रौकी ने उपरोक्त क्रेडिट सोसायटी से 90 हजार बतौर लोन लिया था। दोषी ने उपरोक्त लोन के भुगतान के लिए चेक दिया था। यह चेक बाउंस हो गया।
दोषी लोन का राशि लौटाने में असफल रहा। मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 माह का कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये हर्जाना और हर्जाना नहीं देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिन का कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।
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शिकायतकर्ता सीडी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड ब्रांच ऑफिस पुराना बाजार, सुंदरनगर ने अधिवक्ता आशीष शर्मा के माध्यम से दोषी रौकी, निवासी क्वार्टर नंबर-1201, जीरो चौक बीएसएल कालोनी सुंदरनगर के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि दोषी रौकी ने उपरोक्त क्रेडिट सोसायटी से 90 हजार बतौर लोन लिया था। दोषी ने उपरोक्त लोन के भुगतान के लिए चेक दिया था। यह चेक बाउंस हो गया।
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दोषी लोन का राशि लौटाने में असफल रहा। मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 माह का कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये हर्जाना और हर्जाना नहीं देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिन का कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।
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