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Mandi News: 21 अक्तूबर तक चौहाटा बाजार में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध

Sat, 04 Oct 2025 11:56 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 04 Oct 2025 11:56 PM IST
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Ban on bursting of firecrackers in Chauhata market till October 21
मंडी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने जन सुरक्षा के दृष्टिगत मंडी शहर के चौहाटा बाजार में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। यह आदेश 4 से 21 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा।
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उपायुक्त ने बताया कि चौहाटा बाजार मंडी शहर का अत्यंत व्यस्त क्षेत्र है। यहां त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और अन्य समारोहों के दौरान लोग सड़कों के किनारे पटाखे फोड़ते हैं। पूर्व में यहां इस कारण आग की घटनाएं भी घट चुकी हैं। आदेश की अवधि के दौरान चौहाटा बाजार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे जलाने या फोड़ने पर पूर्ण रोक रहेगी। संवाद
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