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Mandi News: चेक बाउंस के आरोपियों की अपील खारिज

Fri, 07 Mar 2025 12:26 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 07 Mar 2025 12:26 AM IST
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Appeal of cheque bounce accused dismissed
मंडी। अपीलीय न्यायालय ने चेक बाउंस के आरोपियों की अपीलों को खारिज करने के फैसले सुनाए हैं। सत्र न्यायाधीश की अपीलीय अदालत ने सदर तहसील के पुरानी मंडी के कपिल सिंह भूरिया की अपील को खारिज किया।
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अधीनस्थ न्यायालय ने सदर तहसील के अरढ़ा (रेहड़ाधार) निवासी जितेंद्र पाल की चेक बाउंस की शिकायत के साबित होने पर आरोपी कपिल को छह माह के साधारण कारावास और 9,60,000 रुपये हर्जाने की सजा सुनाई थी।
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एक अन्य मामले में अपीलीय अदालत ने पंडोह स्थित बीबीएमबी कॉलोनी निवासी रंजीत सिंह की अपील को खारिज कर दिया है। इसे अधीनस्थ न्यायालय ने चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर छह माह के कारावास और 3,45,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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एक अन्य मामले में सुंदरनगर तहसील की चतरोखड़ी निवासी बिमला देवी की अपील को अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी बिमला देवी को छह माह के साधारण कारावास और छह लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई थी।
एक अन्य मामले में अपीलीय अदालत ने बल्ह तहसील के गुटकर स्थित नामधारी ऑटो के मालिक चरणजीत सिंह की अपील खारिज कर दी है। खलियार निवासी रोशन लाल की शिकायत पर चलाए गए अभियोग में अधीनस्थ न्यायालय ने पांच महीने के साधारण कारावास और 1,60,000 रुपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया था।

एक अन्य मामले में अपीलीय अदालत ने धार निवासी दीपक शर्मा की अपील को खारिज कर दिया। आरोपी दीपक ने अधीनस्थ न्यायालय की ओर से सुनाई गई एक माह के साधारण कारावास और 40,000 रुपये हर्जाने की सजा के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर चेक बाउंस का अभियोग चलाया गया था। संवाद
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