फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   ADM court imposed 75 thousand fine in three cases

Mandi News: तीन मामलों में एडीएम कोर्ट ने लगाया 75 हजार जुर्माना

Sat, 18 Jan 2025 12:16 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2025 12:16 AM IST
विज्ञापन
ADM court imposed 75 thousand fine in three cases
मंडी। तीन मामलों में एडीएम डाॅ. मदन कुमार की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए) 2006 के तहत 75 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। बिना लाइसेंस कोहलू चलाने, बिना पंजीकरण दुकान चलाने पर जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ मिसब्रांडेड सरसों का तेल बेचने पर सुंदरनगर के मैन्युफैक्चरर (निर्माता) को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने 2024 में रत्ती में एक दुकान से सरसों तेल का सैंपल भरा था। जांच में यह मिसब्रांडेड पाया गया। विभागीय नोटिस पर दुकानदार ने सुंदरनगर के मैन्युफेक्चरर से सरसों तेल खरीद हाेने के बिल पेश किए। मामला एडीएम कोर्ट में दायर किया गया। डीएम कोर्ट ने सुंदरनगर के मैन्युफैक्चरर को एफएसएसए 2006 के तहत 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
विज्ञापन

एक अन्य मामले में एडीएम कोर्ट ने सुंदरनगर क्षेत्र में बिना लाइसेंस चल रहे कोहलू के मामले में 45 हजार रुपये जुर्माना लगाया। एफएसएसए के प्रावधानों के अनुसार बिना लाइसेंस कारोबार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बिना पंजीकरण चल रही दुकान मामले में भी एडीएम कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

...
347 किलो सबस्टैंडर्ड मिल्क केक किया नष्ट
दीपावली पर्व से पूर्व खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से रत्ती में पकड़ा सब स्टैंडर्ड 347 किलो मिल्ककेक नियमानुसार नष्ट किया गया। विभागीय टीम ने रत्ती में त्योहारी सीजन को देखते हुए निरीक्षण किया था। यहां 347 किलो मिल्ककेक स्टोर किया गया हुआ पाया गया। इसे जब्त कर लिया गया। लैब रिपोर्ट में यह मिल्ककेक मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। हैरानी की बात है कि अक्तूबर 2024 में जब्त मिल्ककेक तीन माह में भी खराब नहीं हुआ था। इसका कारण मिल्क फैट न होना बताया जा रहा है। शुक्रवार को एफएसओ ने जब्त की गई खेप को नष्ट करने की कार्रवाई अमल पर लाई।

....
एडीएम कोर्ट से तीन मामलों में 75 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा रत्ती से जब्त मिल्ककेक को नियमानुसार नष्ट करने की प्रक्रिया अमल पर लाई गई है। आम जनता से आग्रह है कि खाद्य सामग्री जांच परख कर खरीदें।
-एलडी ठाकुर, सहायक आयुक्त, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग मंडी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed