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Mandi News: महिला से छेड़छाड़ का आरोपी बरी
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मंडी। महिला से छेड़छाड़ करने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो के न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354-ए, 354-डी और 506 के तहत अभियोग साबित न होने पर सदर तहसील के बिहण धार (घ्राण) निवासी सुभाष चंद को बरी करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 जून 2019 को पीड़ित महिला जब जंगल से पत्तियां बटोरने गई हुई थी तो आरोपी ने उससे छेड़खानी की थी और उसका पीछा किया था। इतना ही नहीं आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था।
अभियोजन की ओर से इस मामले में आठ गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित नहीं हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 जून 2019 को पीड़ित महिला जब जंगल से पत्तियां बटोरने गई हुई थी तो आरोपी ने उससे छेड़खानी की थी और उसका पीछा किया था। इतना ही नहीं आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था।
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अभियोजन की ओर से इस मामले में आठ गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित नहीं हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है।
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