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Mandi News: हेरोइन रखने के दोषी कुल्लू निवासी व्यक्ति को चार साल का कठोर कारावास
Tue, 19 Mar 2024 05:33 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Tue, 19 Mar 2024 05:33 AM IST
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सुंदरनगर (मंडी)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर ने 14 ग्राम हेरोइन रखने के आरोपी रिंकू तमांग पुत्र रामलाल निवासी गांव सरवरी, डाकघर ढालपुर, जिला कुल्लू को दोषी साबित होने पर चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये लगाया है।
उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 13 अप्रैल 2023 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने सलापड़ पुल पर रात को करीब एक बजे चंडीगढ़ रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका था। जब टीम बस में जांच के लिए चढ़ी तो सीट नंबर नौ पर पिट्ठू बैग लेकर बैठा व्यक्ति देखकर घबरा गया।
इससे टीम को उसके पास कोई संदेहजनक वस्तु होने का शक हुआ। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम रिंकू तमांग बताया। जब उसके बैग की बस के परिचालक और चालक के सामने तलाशी ली तो उसमें से एक सफेद पॉलीथिन पाउच बरामद हुआ। खोलने पर उसमें 14 ग्राम हेरोइन पाई गई। इसपर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर में मुकद्दमा दर्ज किया गया।
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मुकदमे की आरंभिक तफ्तीश मुख्य आरक्षी सारंग वर्मा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कुल्लू और आगामी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार पुलिस थाना सुंदरनगर ने की। तफ्तीश की कार्यवाही पूर्ण होने पर धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी रिंकू तमांग के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। मुकद्दमे की पैरवी अदालत में स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर विनय वर्मा ने की।
अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज करने के उपरांत अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी रिंकू तमांग को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे चार वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर चार महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की भी सजा सुनाई।
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उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 13 अप्रैल 2023 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने सलापड़ पुल पर रात को करीब एक बजे चंडीगढ़ रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका था। जब टीम बस में जांच के लिए चढ़ी तो सीट नंबर नौ पर पिट्ठू बैग लेकर बैठा व्यक्ति देखकर घबरा गया।
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इससे टीम को उसके पास कोई संदेहजनक वस्तु होने का शक हुआ। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम रिंकू तमांग बताया। जब उसके बैग की बस के परिचालक और चालक के सामने तलाशी ली तो उसमें से एक सफेद पॉलीथिन पाउच बरामद हुआ। खोलने पर उसमें 14 ग्राम हेरोइन पाई गई। इसपर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर में मुकद्दमा दर्ज किया गया।
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मुकदमे की आरंभिक तफ्तीश मुख्य आरक्षी सारंग वर्मा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कुल्लू और आगामी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार पुलिस थाना सुंदरनगर ने की। तफ्तीश की कार्यवाही पूर्ण होने पर धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी रिंकू तमांग के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। मुकद्दमे की पैरवी अदालत में स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर विनय वर्मा ने की।
अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज करने के उपरांत अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी रिंकू तमांग को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे चार वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर चार महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की भी सजा सुनाई।