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रोसो डिपो के सेल्जमैन को कारण बताओ नोटिस
Mandi
Updated Wed, 18 Dec 2013 05:45 AM IST
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सरकाघाट (मंडी)। उचित मूल्य की दुकान एवं डिपो में लाइसेंस धारक विक्रेताआें की मनमानी पर प्रशासन सख्त हो गया है। इसकी गाज रोसो उचित मूल्य दुकान के सेल्जमैन पर गिरी है। लोगाें की शिकायत पर औचक निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य की दुकान बंद पाए जाने पर एसडीएम सरकाघाट ने संबंधित दुकान के सेल्जमैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। वहीं, लाइसेंस धारक का लाइसेंस भी रद किया जा सकता है।
एसडीएम सरकाघाट ने मंगलवार को लोगाें की मौखिक शिकायतों पर रोसो उचित मूल्य की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस बीच उचित मूल्य की दुकान बंद पाई गई। जानकारी के अनुसार जिस समय एसडीएम उचित मूल्य की दुकान में पहुंचे उस समय करीब तीन दर्जन उपभोक्ता बाहर खड़े दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे। उपभोक्ताआें ने एसडीएम को अवगत करवाया कि कुछ उपभोक्ताओं को चार-पांच माह से राशन नहीं मिला है, जबकि राशन एक साथ न देने पर भी उपभोक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने डिपो धारक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
इस संबंध में एसडीएम सरकाघाट रोहित राठौर का कहना है कि लाइसेंस धारक विक्रेता को अपनी स्थिति अविलंब स्पष्ट करने के आदेश दिए गए हैं। स्पष्टीकरण वास्तविकता पर आधारित नहीं पाया गया तो लाइसेंस रद किया जाएगा। इधर, खाद्य निरीक्षक पंकज शर्मा ने बताया कि लाइसेंस धारक को हर माह निर्धारित खाद्य सामग्री का परमिट जारी कर दिया जाता है। खाद्य सामग्री अलग-अलग विक्रय करने के बारे में जानकारी नहीं है।
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एसडीएम सरकाघाट ने मंगलवार को लोगाें की मौखिक शिकायतों पर रोसो उचित मूल्य की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस बीच उचित मूल्य की दुकान बंद पाई गई। जानकारी के अनुसार जिस समय एसडीएम उचित मूल्य की दुकान में पहुंचे उस समय करीब तीन दर्जन उपभोक्ता बाहर खड़े दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे। उपभोक्ताआें ने एसडीएम को अवगत करवाया कि कुछ उपभोक्ताओं को चार-पांच माह से राशन नहीं मिला है, जबकि राशन एक साथ न देने पर भी उपभोक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने डिपो धारक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
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इस संबंध में एसडीएम सरकाघाट रोहित राठौर का कहना है कि लाइसेंस धारक विक्रेता को अपनी स्थिति अविलंब स्पष्ट करने के आदेश दिए गए हैं। स्पष्टीकरण वास्तविकता पर आधारित नहीं पाया गया तो लाइसेंस रद किया जाएगा। इधर, खाद्य निरीक्षक पंकज शर्मा ने बताया कि लाइसेंस धारक को हर माह निर्धारित खाद्य सामग्री का परमिट जारी कर दिया जाता है। खाद्य सामग्री अलग-अलग विक्रय करने के बारे में जानकारी नहीं है।
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