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अब सच होगा घर बनाने का सपना
Updated Fri, 29 Dec 2017 11:12 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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सुंदरनगर (मंडी)। जो लोग गरीबी के कारण अपना आशियाना नहीं बना पा रहे हैं, उनके घर बनाने का सपना शीघ्र ही पूरा हो सकता है। इसके लिए पात्र लोगों को नगर परिषद कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर परिषद की ओर से योजना के संबंध में लोगों को जानकारी प्रदान करने के बाद आवेदन मांगे जा रहे हैं। घर बनाने के लिए यह सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की जाएगी। आवेदन का प्रारूप नगर परिषद कार्यालय में उपलब्ध करवाया गया है। आवेदकों की पात्रता का चयन सर्वेक्षण के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अधिकृत एजेंसी के माध्यम से शुरू किया गया है। अधिकृत एजेंसी की ओर से पात्र लोगों की पूरी तरह से जांच कर उन्हें इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने वाले पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार विभिन्न श्रेणियों मेे बांटा गया है।
इस तरह मिलेगा लाभ
जिनकी वार्षिक आय तीन लाख या इससे कम है और उनका मकान कच्चा या आधा पक्का है, उन्हें निर्माण के लिए 1.65 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो तीन या चार किस्तों में उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग भी ऋण लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनके मकान पक्के हैं, वे केवल 30 वर्ग मीटर में ही निर्माण कर सकते हैं। जिनकी आय तीन लाख या 6 लाख तक है ऐसे आवेदक 6 लाख तक का ऋण 6.5 फीसदी ब्याज पर ले सकेगा, जो बैंक को 20 वर्षों के अंदर वापस करना होगा। 6 से 12 लाख तक की आय वाले आवेदक 9 लाख तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर ले सकेंगे। 12 से 18 लाख तक की आय वाले 15 लाख रुपये तक का ऋण तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ले सकेंगे, जो उन्हें भी 20 वर्षों के अंतराल में ही बैंक को वापस करना होगा। इन सभी परिस्थितियों में आवेदक के पास अपने नाम जमीन होनी चाहिए और अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त योजना के लिए ऐसे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास देश में कहीं भी मकान और जमीन नहीं है और वे किराये पर ही रह रहे हैं। ऐसे आवेदकों को सरकार की ओर से घर उपलब्ध करवाया जाना इस योजना में शामिल है।
यह दस्तावेज अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भूमि राजस्व अभिलेख, पूरे परिवार का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, चार पासपोर्ट साइज की फोटो आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
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अब तक 58 आवेदन
कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सुंदरनगर अशोक शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं। इसे लेकर नगर परिषद के पास अब तक 58 आवेदन आए हैं। अधिकृत एजेंसी की ओर से पूरी जांच करने के बाद ही पात्र लोगों का चयन किया जाएगा व उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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इस तरह मिलेगा लाभ
जिनकी वार्षिक आय तीन लाख या इससे कम है और उनका मकान कच्चा या आधा पक्का है, उन्हें निर्माण के लिए 1.65 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो तीन या चार किस्तों में उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग भी ऋण लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनके मकान पक्के हैं, वे केवल 30 वर्ग मीटर में ही निर्माण कर सकते हैं। जिनकी आय तीन लाख या 6 लाख तक है ऐसे आवेदक 6 लाख तक का ऋण 6.5 फीसदी ब्याज पर ले सकेगा, जो बैंक को 20 वर्षों के अंदर वापस करना होगा। 6 से 12 लाख तक की आय वाले आवेदक 9 लाख तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर ले सकेंगे। 12 से 18 लाख तक की आय वाले 15 लाख रुपये तक का ऋण तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ले सकेंगे, जो उन्हें भी 20 वर्षों के अंतराल में ही बैंक को वापस करना होगा। इन सभी परिस्थितियों में आवेदक के पास अपने नाम जमीन होनी चाहिए और अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त योजना के लिए ऐसे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास देश में कहीं भी मकान और जमीन नहीं है और वे किराये पर ही रह रहे हैं। ऐसे आवेदकों को सरकार की ओर से घर उपलब्ध करवाया जाना इस योजना में शामिल है।
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यह दस्तावेज अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भूमि राजस्व अभिलेख, पूरे परिवार का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, चार पासपोर्ट साइज की फोटो आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
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अब तक 58 आवेदन
कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सुंदरनगर अशोक शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं। इसे लेकर नगर परिषद के पास अब तक 58 आवेदन आए हैं। अधिकृत एजेंसी की ओर से पूरी जांच करने के बाद ही पात्र लोगों का चयन किया जाएगा व उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।