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रैगिंग करना कानूनी अपराध : नेहा शर्मा

Sat, 28 Oct 2017 11:08 PM IST
Updated Sat, 28 Oct 2017 11:08 PM IST
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रैगिंग करना कानूनी अपराध : नेहा शर्मा
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जोगिंद्रनगर (मंडी)। माउंट मौर्य इंटरनेशनल विद्यालय जोगिंद्रनगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। इसमें सिविल जज नेहा शर्मा जोगिंद्रनगर ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नशा पूरे परिवार को तबाह कर देता है, इसलिए हमें इससे दूर रहना है। समाज में कोई भी असामाजिक तत्व आपको इसके लिए प्रेरित करता है तो इसकी सूचना आपको अपने गुरुजनों तथा मां-बाप को देनी है। उन्होंने रैगिंग को कानूनन अपराध करार देते हुए कहा कि कई बार जाने अनजाने हम ऐसे गुनाह कर बैठते हैं, जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। सिविल जज ने छात्रों को यातायात नियम के बारे में भी जानकारी दी। 18 वर्ष की आयु से पहले वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए वाहन चलाते समय कानून का पालना करना निहायत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि दोपहिया वाहन चालक बिना हेल्मेट के वाहन चलाते हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना होने पर हमारे सिर में लगी चोट जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए हमें बिना हेल्मेट के वाहन नहीं चलाना है। वहीं दोपहिया वाहन चलाते समय गति का खास ध्यान रखना है। ताकि, हमारा सफर सुरक्षित रहेे। शर्मा ने कहा कि वाहन चलाते समय हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है तथा खासतौर पर रेड लाइट को जंप नहीं करना है, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। इस अवसर पर प्रधानाचार्य आरएस ठाकुर सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
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