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बाड़ा में लोगों को बताए अधिकार

Sun, 17 Mar 2019 10:03 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 17 Mar 2019 10:03 PM IST
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बाड़ा में लोगों को बताए अधिकार
गोहर (मंडी)। ग्राम पंचायत बाड़ा में रविवार को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आम लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी ने की। शिविर में वत्सला चौधरी ने कहा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा कानून है।
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संविधान के दायरे में ही देश और प्रदेश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं। इनका पालन करना देश के सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बनता है। सराज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाड़ा में विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण ने अदालतों से न्याय पाने के लिए नि:शुल्क सेवा प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसके दायरे में हर वर्ग की महिलाएं, दिव्यांग, नाबालिग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, कामगार, ऐसे पुरुष जो 60 वर्ष की आयु से अधिक हैं और ऐसे पुरुष जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है की सभी अदालतों में विचाराधीन मुकद्दमों की पैरवी के लिए नि:शुल्क सेवा प्राप्त करने के हकदार हैं।
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इस अवसर पर उन्होंने उपभोक्ता मामले, संविधान के अधिकार एवं कर्तव्य, घरेलू हिंसा, सूचना का अधिकार कानून और मनरेगा जैसे एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही अधिवक्ता हर्षा शर्मा, कंचन गौतम और पुलिस थाना प्रभारी गोहर मनोज कुमार वालिया ने भी ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पंचायत प्रधान भवदेव सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
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