फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Two people convicted of possessing hashish sentenced to 13 years rigorous imprisonment

Kullu News: चरस रखने के दो दोषियों को 13 साल का कठोर कारावास

Wed, 13 Aug 2025 07:03 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Wed, 13 Aug 2025 07:03 AM IST
विज्ञापन
Two people convicted of possessing hashish sentenced to 13 years rigorous imprisonment
सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, ऑल्टो कार जब्त करने के आदेश
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर चरस के साथ पकड़े दो लोगों को 13 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें 1,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने की सूरत में दोनों को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अपराध में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी ज़ब्त करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार 25 सितंबर 2020 को सुबह 11:30 बजे, पुलिस पोस्ट जरी, जिला कुल्लू के एएसआई पुष्प देव के नेतृत्व में पुलिस टीम शारनी में नाकाबंदी एवं यातायात जांच कर रही थी। इस दौरान जरी की ओर से एक ऑल्टो कार आई, जिसे एक आरोपी चला रहा था और दूसरा आरोपी उसमें सवार था। तलाशी लेने पर कार से 3 किलो 510 ग्राम चरस बरामद हुई। इस संबंध में थाना सदर कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा ने कुलदीप सिंह, निवासी गांव जंगर, डाकघर अवाहदेवी, तहसील टौणीदेवी, जिला हमीरपुर और केवल राज निवासी गांव लहरेला, डाकघर चोलथरा, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी को यह सजा सुनाई है। इसके साथ ही मामले में एक आरोपी सोभा राम उर्फ राज बहादुर निवासी ब्रह्म गंगा, डाकघर मणिकर्ण, तहसील भुंतर, कुल्लू, जो बरामद चरस की सप्लाई में शामिल था, फरार है । उसे अदालत ने भगौड़ा अपराधी घोषित किया है। वहीं, एक अन्य आरोपी अमिश कुमार उर्फ जोली, निवासी गांव कोटलू, डाकघर वाहिना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, को अदालत ने बरी कर दिया है। ज़िला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाहों की गवाही अदालत में करवाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed