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Kullu News: लड़ियों वाले पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

Thu, 05 Nov 2026 11:32 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:32 PM IST
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There will be a complete ban on string-style firecrackers.
कुल्लू। प्रशासन ने दिवाली पर पटाखे चलाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आठ नवंबर को दिवाली के दिन रात आठ से दस बजे तक केवल ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। उपमंडलाधिकारी नागरिक कुल्लू जयबंती ठाकुर ने सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण हेतु ये आदेश दिए हैं।
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निर्धारित समय के अलावा आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी। पटाखों की बिक्री केवल पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही कर सकेंगे। अस्थायी दुकानों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम अनिवार्य होंगे। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और शांत क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। आतिशबाजी बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों से दूर सुरक्षित स्थानों पर ही की जा सकेगी। अधिक शोर करने वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध रहेगा। लड़ियों और शृंखलाबद्ध पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी रोक लगाई गई है।
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पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के स्थान
प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और सामूहिक आतिशबाजी के लिए छह स्थान तय किए हैं। इनमें नेहरू पार्क सरवरी, रामबाग अखाड़ा, रथ मैदान ढालपुर और मेला मैदान भुंतर शामिल हैं। जिया पुल के नीचे भुंतर और काली माता मंदिर के समीप शाढ़ाबाई भी निर्धारित स्थान हैं। रामबाग अखाड़ा में सामूहिक आतिशबाजी होगी, जबकि अन्य पांच स्थानों पर पटाखों की बिक्री की जाएगी। संबंधित तहसीलदार अपने क्षेत्र में विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करेंगे और प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल दिवाली मनाने की अपील की है।
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