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दिव्यांगजनों को निशुल्क कानून सहायता का है प्रावधान : आभा

Fri, 28 Jun 2024 03:52 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jun 2024 03:52 PM IST
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There is provision for free legal aid to disabled people: Abha
आश बाल विकास केंद्र में अभिभावकों को दी जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। दिव्यांगजनों के साथ किसी तरह का अन्याय न हो, इसके लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू की सचिव आभा चौहान ने कही। सांफिया फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे आश बाल विकास केंद्र अखाड़ा बाजार में शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसमें उपस्थित दिव्यांगजनों के अभिभावकों से विशेष चर्चा की गई। उन्हें दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की सभी कानूनी जानकारी बताई गई। उन्होंने कहा कि यदि छोटे बच्चों में कोई भी विकासात्मक समस्या सामने आती है, तो उस बच्चे को तुरंत थैरेपी के लिए ले जाना चाहिए।
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छोटी उम्र में बच्चे अपने विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति जल्द कर सकते हैं। इस दौरान फाउंडेशन की निदेशक डॉ. रेखा ठाकुर, कार्यक्रम प्रबंधक बीजू, आश अभिभावक समूह अध्यक्ष राकेश उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। संवाद
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