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Kullu News: प्रवासियों का पंजीकरण किया अनिवार्य
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जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में किसी तरह की अप्रिय घटना, वारदात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब प्रवासी मजदूरों और कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कामगारों और प्रवासी मजदूरों को काम पर रखने वाले ठेकेदारों और कारोबारियों को भी मजदूरों का पूरा विवरण देना होगा। प्रवासियों को कमरा भी किराए पर देने से पहले उनकी पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेशों का सख्ती से पालन हो, इसलिए जिला दंडाधिकारी कुल्लू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। कामगारों को फोटो सहित पूरा विवरण देकर नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण करवाना होगा।
जिला दंडाधिकारी तोरुल एस रवीश ने कहा कि स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले उनकी पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। आदेश का उल्लंघन करने वाले बाहरी कामगारों, उनके नियोक्ताओं और मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह आदेश दो माह की अवधि तक लागू रहेंगे। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में किसी तरह की अप्रिय घटना, वारदात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब प्रवासी मजदूरों और कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कामगारों और प्रवासी मजदूरों को काम पर रखने वाले ठेकेदारों और कारोबारियों को भी मजदूरों का पूरा विवरण देना होगा। प्रवासियों को कमरा भी किराए पर देने से पहले उनकी पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेशों का सख्ती से पालन हो, इसलिए जिला दंडाधिकारी कुल्लू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। कामगारों को फोटो सहित पूरा विवरण देकर नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण करवाना होगा।
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जिला दंडाधिकारी तोरुल एस रवीश ने कहा कि स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले उनकी पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। आदेश का उल्लंघन करने वाले बाहरी कामगारों, उनके नियोक्ताओं और मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह आदेश दो माह की अवधि तक लागू रहेंगे। संवाद
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