फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Registration of migrant workers and tenants mandatory: Surjit

प्रवासी मजदूरों, किरायेदारों का पंजीकरण जरूरी : सुरजीत

Thu, 03 Sep 2026 11:17 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Registration of migrant workers and tenants mandatory: Surjit
कुल्लू। जिले में रह रहे प्रवासी मजदूरों, कामगारों, किरायेदारों और अन्य राज्यों के व्यक्तियों का संबंधित पुलिस थाना या चौकी में पंजीकरण और सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन

आदेश के अनुसार नियोक्ताओं, ठेकेदारों और प्रतिष्ठान संचालकों को किसी भी श्रमिक से काम करवाने से पहले उसका पंजीकरण करवाना होगा। घरेलू सहायकों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। वहीं, मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की सूचना पुलिस को देनी होगी। होटल, होम-स्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को प्रत्येक आगंतुक के पहचान दस्तावेज और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा फेरीवालों, शॉल विक्रेताओं, रेहड़ी-फड़ी संचालकों और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ठेका श्रमिकों का भी पंजीकरण जरूरी होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed