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समारोह के लिए ऑनलाइन ली जा सकती है अनुमति

Sat, 05 Dec 2020 06:38 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Dec 2020 06:38 PM IST
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। शादियां और अन्य आयोजनों को लेकर सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोजनों में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना जरूरी होगा। समारोहों की अनुमति लेना भी जरूरी किया है।
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उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि अब समारोह के लिए ऑनलाइन भी अनुमति ली जा सकती है। लोग ऑनलाइन पोर्टल से अनुमति ले सकते हैं। किसी भी समारोह के आयोजन से एक सप्ताह पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। एसडीएम और संबंधित तहसीलदार आवश्यक समझें तो आयोजकों को समारोह की वीडियोग्राफी की मांग कर सकते हैं। आयोजक को बोटी के कोविड-टेस्ट की रिपोर्ट के साथ आवेदन पेश करना होगा।
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आयोजक को व्यक्तिगत रूप से कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। नियमों की अनुपालना सुनिश्चित न होने पर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन पर जुर्माना और केस भी चलाया जा सकता है। पुलिस को इन कार्यक्रमों के निरीक्षण के संबंध में दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
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एसडीएम और डीएसपी एक सप्ताह में कम से कम दो कार्यक्रमों का व्यक्तिगत निरीक्षण करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शादी या अन्य समारोह में सम्मिलित होते हुए मास्क अवश्य पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। कोराना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है।
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