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नगर पंचायत भुंतर और सफाई ठेकेदार को एक-एक लाख जुर्माना

Thu, 18 Aug 2022 11:30 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Aug 2022 11:30 PM IST
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Nagar Panchayat Bhuntar and cleaning contractor fined one lakh each
कुल्लू। ब्यास नदी में कूड़ा-कचरा फेंकने के मामले में उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने नगर पंचायत भुंतर और सफाई ठेकेदार को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
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आदेश के अनुसार दोनों को एक सप्ताह के भीतर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पास जुर्माना चुकाना होगा। यदि जुर्माना अदा नहीं किया तो 18 फीसदी प्रतिमाह के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना चुकाना होगा। बता दें कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे। इसमें दावा किया गया था कि नगर पंचायत भुंतर में एक वाहन से कचरा नदी में फेंका जा रहा है। इन दावों की सच्चाई के लिए उपमंडलाधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा था।
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इस मामले पर उपमंडलाधिकारी की तरफ से 10 अगस्त को विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी गई थी। इसमें साफ हुआ कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के दावा सही है। जिस गाड़ी से कूड़ा ब्यास में फेंका जा रहा है, वह नगर पंचायत भुंतर की सफाई ठेकेदार का है। यह जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की अनुपालना करते हुए उपायुक्त ने किया है। जुर्माने की राशि को पर्यावरण के लिए किया जाएगा।
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पहले भी दोषी पाया गया था ठेकेदार
जांच में सामने आया है कि सफाई ठेकेदार इस तरह के मामलों में पहले भी कई बार दोषी पाया गया है। उस पर नगर पंचायत भुंतर ने जुर्माना लगाया है। मामले पर निगरानी के लिए कई कर्मचारियों को भी तैनात किया था। जांच में यह भी कहा है कि इस पूरे प्रकरण पर नगर पंचायत भुंतर और उसका सफाई ठेकेदार दोषी हैं।

15 दिन के बाद फिर किया जाएगा निरीक्षण
उपमंडलाधिकारी कुल्लू 15 दिनों के बाद फिर से निरीक्षण करेंगे। यदि मामले पर फिर से लापरवाही बरती जाएगी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इस संबंध में कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा। साथ ही नगर पंचायत भुंतर और ठेकेदार को ब्यास में कचरा न फेंकने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है।
आशुतोष गर्ग, उपायुक्त कुल्लू।
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