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Kullu News: होटलों, गेस्ट हाउस में ठहरने वालों का रखें रिकॉर्ड
Thu, 16 Mar 2023 11:26 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Thu, 16 Mar 2023 11:26 PM IST
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कुल्लू। जिला कुल्लू के होटलों, होम स्टे और गेस्ट हाउस के मालिकों को अनिवार्य रूप से अपने आगंतुकों और अतिथियों का रिकार्ड रखना होगा। उनसे पहचान से संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि अपने रिकॉर्ड में रखने होंगे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की सूरत में अतिथियों तक पहुंचना आसान हो। इससे अपराध भी कम होंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। होटल, रेस्तरां, गेस्ट हाउस, होमस्टे आदि के मालिक अपने अतिथियों को बिना किसी पहचान के ठहराते हैं तो किसी आपराधिक घटना की स्थिति में उन्हें खोज पाना मुश्किल हो जाता है। आदेश में कहा गया है कि कुल्लू पुलिस की सुरक्षा शाखा की रिपोर्ट में पाया गया है कि जिले में व्यक्तियों के गुम होने से आपराधिक मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
विशेषकर मणिकर्ण क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं अधिक सामने आई हैं जो कि चिंता का विषय है। कोई भी ठेकेदार, व्यापारी किसी भी प्रवासी श्रमिक को छोटे कार्यों, सेवाओं अथवा ठेके के कार्यों में तब तक नहीं लगाएगा, जब तक कि उनकी पहचान से संबंधित पुष्टि पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ संबंधित क्षेत्र के एसएचओ से नहीं करवाई जाती।
सभी मकान मालिक भी अपने किरायेदारों से संबंधित सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में देना सुनिश्चित करें। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद
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विशेषकर मणिकर्ण क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं अधिक सामने आई हैं जो कि चिंता का विषय है। कोई भी ठेकेदार, व्यापारी किसी भी प्रवासी श्रमिक को छोटे कार्यों, सेवाओं अथवा ठेके के कार्यों में तब तक नहीं लगाएगा, जब तक कि उनकी पहचान से संबंधित पुष्टि पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ संबंधित क्षेत्र के एसएचओ से नहीं करवाई जाती।
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सभी मकान मालिक भी अपने किरायेदारों से संबंधित सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में देना सुनिश्चित करें। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद
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