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अवैध भांग-अफीम की खेती को करें नष्ट: डीसी

Mon, 01 Dec 2025 10:56 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Mon, 01 Dec 2025 10:56 PM IST
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Destroy illegal cannabis-opium cultivation: DC
नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने को दिए निर्देश
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अधिकारी, प्रतिनिधि और जनता से भी सहयोग मांगा
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी, नशे की बढ़ती समस्या और अवैध भांग और अफीम की खेती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध भांग और अफीम की खेती की पहचान कर उसे नष्ट किया जाएगा।
यह बात उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कही। उन्होंने इसके लिए बाकायदा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 14 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश में कुल्लू के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों को जिला पुलिस को पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करने अवैध भांग और अफीम की खेती की पहचान और उसे हटाने के लिए कहा गया है।
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नशीले पदार्थों की तस्करी और नशे से संबंधित खुफिया जानकारी साझा करने, जागरूकता अभियान चलाकर नशे के शिकार लोगों को बचाने और पुनर्वास में मदद करनी होगी। संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। आदेश के अनुसार हर एक विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा और उनके विवरण तीन कार्य दिवसों के भीतर उपायुक्त कार्यालय को भेजने होंगे। इन निर्देशों की समीक्षा जिला एनसीओआरडी समिति की मासिक बैठकों में की जाएगी। उपायुक्त ने सभी विभागों, पंचायतों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और जनता से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ इस अभियान में सक्रिय सहयोग दें और समाज को इस गंभीर समस्या से मुक्त करने में योगदान करें।
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