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उपायुक्त कुल्लू ने अब एसडीएम कुल्लू को हिमुडा प्लाट मामले की जांच
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कुल्लू। बजौरा में बनी हिमुडा की कालोनी में निमय 118 के उल्लंघन को लेकर उपायुक्त ने उपमंडलाधिकारी कुल्लू को जांच सौंप दी है। पहले यह जांच भुंतर तहसील के अधिकारियों को दी गई थी। उन्होंने महीनों तक उपायुक्त को जांच की रिपोर्ट नहीं दी है। ऐसे में अब इसकी एसडीएस कुल्लू विकास शुक्ला छानबीन करेंगे।
बजौरा स्थित शाहीनाला के पास बनी हिमुडा की कालोनी में बने प्लॉटों की खरीद में नियम 118 को दरकिनार किया है। इसमें राजस्व विभाग पर बाहरी राज्यों के लोगों से मिलीभगत कर प्लाटों को उनके नाम करने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में करोड़ों का घपला होने की आशंका है। हिमुडा ने यहां पर करीब 46.19 बीघा पर करीब 100 प्लॉट बनाए हैं। इसमें करीब दो से तीन दर्जन प्लाटों को बाहरी राज्यों के लोगों ने खरीदा। बाद में उन्हें लाखों रुपये में बेच दिया गया। इसमें पंजाब, दिल्ली, असम, केरल, मुंबई सहित कई राज्यों के लोग शामिल हैं।
उपायुक्त को दी शिकायत अमर सिंह ने कहा है बजौरा के पास हिमुडा कालोनी शाहीनाला में बड़े पैमाने पर धारा 118 का उल्लंघन हुआ है। इसमें स्टांप ड्यूटी में भी सरकार को भारी चूना लगा है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने पहले भी इस मामले की जांच तहसील भुंतर के अधिकारियों को सौंपी थी। तहसील के अधिकारियों ने इसकी कोई भी जांच नहीं की। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि नियम-118 के उल्लंघन की शिकायत मिली है। उपमंडलाधिकारी कुल्लू को इस बारे जांच कर रिपोर्ट मांगी है।
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बजौरा स्थित शाहीनाला के पास बनी हिमुडा की कालोनी में बने प्लॉटों की खरीद में नियम 118 को दरकिनार किया है। इसमें राजस्व विभाग पर बाहरी राज्यों के लोगों से मिलीभगत कर प्लाटों को उनके नाम करने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में करोड़ों का घपला होने की आशंका है। हिमुडा ने यहां पर करीब 46.19 बीघा पर करीब 100 प्लॉट बनाए हैं। इसमें करीब दो से तीन दर्जन प्लाटों को बाहरी राज्यों के लोगों ने खरीदा। बाद में उन्हें लाखों रुपये में बेच दिया गया। इसमें पंजाब, दिल्ली, असम, केरल, मुंबई सहित कई राज्यों के लोग शामिल हैं।
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उपायुक्त को दी शिकायत अमर सिंह ने कहा है बजौरा के पास हिमुडा कालोनी शाहीनाला में बड़े पैमाने पर धारा 118 का उल्लंघन हुआ है। इसमें स्टांप ड्यूटी में भी सरकार को भारी चूना लगा है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने पहले भी इस मामले की जांच तहसील भुंतर के अधिकारियों को सौंपी थी। तहसील के अधिकारियों ने इसकी कोई भी जांच नहीं की। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि नियम-118 के उल्लंघन की शिकायत मिली है। उपमंडलाधिकारी कुल्लू को इस बारे जांच कर रिपोर्ट मांगी है।
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