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दुकानों को सात दिन में गिराने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू
Updated Fri, 18 Dec 2015 09:50 PM IST
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भुंतर में दुकानों के आवंटन को लेकर उठे विवाद की जांच के बाद डीसी ने नगर पंचायत के प्रस्ताव को निलंबित करते हुए इन पांच निर्माणाधीन दुकानों को सात दिन के भीतर गिराने के आदेश दिए हैं। नगर पंचायत के सचिव को इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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उपायुक्त राकेश कंवर ने बताया कि नगर पंचायत भुंतर ने 15 अक्तूबर 2015 को प्रस्ताव नंबर-20 को पारित करते हुए पांच दुकानों के निर्माण के लिए जगह आवंटित की थी। नगर पंचायत के ही कुछ पार्षदों ने इस आवंटन प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत की थी। उक्त शिकायत के आधार पर एसडीएम कुल्लू को जांच के आदेश दिए गए थे। एसडीएम ने नगर पंचायत सचिव और सभी शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में इसकी जांच की।
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उपायुक्त ने बताया कि जांच के दौरान सभी शिकायतें सही पाई गईं। सचिव ने भी अपनी रिपोर्ट में इस प्रक्रिया को अवैध बताया। डीसी ने कहा कि जांच रिपोर्ट और रिकार्ड में पाया गया कि नगर पंचायत ने इस प्रक्रिया में नगर निकाय अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन किया है। इसके आधार पर उपायुक्त कुल्लू राकेश कंवर ने अधिनियम की धारा 262, 263, 264 और 265 के तहत कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत के प्रस्ताव नंबर 20 को निलंबित करके निर्माणाधीन दुकानों को सात दिन के भीतर गिराने के आदेश जारी किए हैं।
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