फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   rape case twenty year imprisionment order by court

दुराचार के दो दोषियों को 20 साल कठोर कारावास

Sat, 30 Jul 2016 11:04 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, कुल्लू।
ब्यूरो/ अमर उजाला, कुल्लू। Updated Sat, 30 Jul 2016 11:04 PM IST
विज्ञापन
rape case twenty year imprisionment order by court
Jail - फोटो : jail

जिला कुल्लू की स्पेशल अदालत ने शनिवार को दुराचार के आरोप साबित होने पर दो लोगों को 20 साल के  कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज प्रेम पाल रांटा की अदालत ने बंजार के कलियूनी के रविंद्र शर्मा उर्फ रवि तथा बीरबल निवासी घरटगाड़ को नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार करने पर यह सजा सुनाई है।

विज्ञापन


मामले की पैरवी कर रहे उप न्यायवादी जितेंद्र कुमार गोस्वामी ने कहा कि दोनों आरोपियों पर आरोप साबित होने पर अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा के अलावा अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन


वहीं, विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। गोस्वामी ने कहा कि मामला 9 अक्तूबर 2013 का है। जब दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जा रही थी। इसी दौरान उपरोक्त दोनों आरोपियों ने स्कूल के करीब एक किलोमीटर पहले छात्रा को गाड़ी में अगवा किया और कुछ दूरी पर ले जाकर उससे दुराचार किया और डराया-धमकाया। आरोपियों ने छात्रा को किसी को बताने पर इसके गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दे डाली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि मामले में उनकी ओर से 13 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। इसके बाद प्रेम पाल रांटा की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजाई सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed