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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   jail to Charas Taskar

चरस तस्कर को पंद्रह साल की कैद

Mon, 23 Nov 2015 06:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू Updated Mon, 23 Nov 2015 06:18 PM IST
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jail to Charas Taskar

न्यायाधीश प्रेम पाल रांटा की विशेष अदालत ने एक चरस तस्कर के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उसे पंद्रह साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जिला न्यायवादी राजेश कुमार वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि श्याम प्रसाद को करीब पांच माह पहले सोलह मई को मणिकर्ण घाटी के टिगरी नाला में चरस तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। वह पिट्ठू बैग लेकर चरस ले जा रहा था। इस दौरान पुलिस कर्मी राजकुमार की टीम ने तलाशी के दौरान उसके बैग से ईंट की तरह आयताकार में रखी दस किलो चार सौ ग्राम चरस बरामद की थी। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद सुनवाई के दौरान इस केस के सिलसिले में अदालत के सामने दस लोगों की गवाही हुई।
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 हालांकि, चरस के साथ गिरफ्तार श्याम प्रसाद ने अपने को निर्दोष साबित करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा लिया लेकिन ठोस सबूतों और जिला न्यायवादी के अकाटय तर्कों के आगे उसकी एक न चली। लिहाजा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने श्याम प्रसाद को दोषी करार देते हुए पंद्रह वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं, एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
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