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कुल्लू-मनाली के 31 होटलों पर 1.65 लाख का जुर्माना

Tue, 30 Jan 2018 10:36 PM IST
Updated Tue, 30 Jan 2018 10:36 PM IST
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कुल्लू-मनाली के 31 होटलों पर 1.65 लाख का जुर्माना
कुल्लू। पर्यटन विभाग कुल्लू ने पर्यटन नगरी कुल्लू-मनाली में करीब 31 होटलों पर नियमों का उल्लंघन करने पर 1.65 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। विभाग ने होटलों का पंजीकरण न करने, पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करने और कई होटलों में अनुमति से अधिक कमरे चलाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। विभाग की कार्रवाई से पर्यटन नगरी मनाली के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है।
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नियमों को ताक पर रखने वाले इन होटल मालिकों से तीन से छह हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर चल रही कार्रवाई में मनाली के इन होटलों में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। कई होटल व रेस्तरां बिना पंजीकरण के चल रहे थे। कई होटलों का कई महीनों से पंजीकरण करने के बाद भी नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। विभाग की टीम ने कुल्लू-मनाली के करीब पांच दर्जन होटलों का निरीक्षण किया था। इसमें 40 होटलों में कई तरह की खामियां पाई गईं थीं। जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू बीसी नेगी ने कहा कि मनाली व कुल्लू के होटल संचालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। निरीक्षण में पाई गड़बड़ी के एवज में विभाग ने 31 होटलों से 1.65 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया है। इसके अलावा विभाग हाईकोर्ट के आदेशों के तहत धार्मिक नगरी मनाली में 44 होटलों पर भी इसी तर्ज पर कार्रवाई करते हुए 1.58 लाख रुपये का जुर्माना कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि एनजीटी द्वारा कुल्लू-मनाली के 17 होटलों की जांच करने को कहा है। इसके लिए एनजीटी ने बाकायदा एक कमेटी का भी गठन किया है।
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