बच्ची से दुराचार के दोषी को दस साल कैद
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स्पेशल जज कुल्लू प्रेम पाल रांटा की अदालत ने एक बच्ची के साथ दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 50 हजार हर्जाने के आदेश दिए। जबकि आपराधिक धमकी के लिए कोर्ट ने एक साल का कारावास और दो हजार हर्जाने की सजा सुनाई। छह दिसंबर 2015 को पीड़ित चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची अपने छोटे भाई व दादा-दादी के साथ घर में थी। वहीं बच्ची के माता-पिता काईस गए थे। सात दिसंबर 2014 को सुबह करीब साढ़े दस बजे आरोपी सुमीत कुमार पुत्र दौलत राम निवासी गांव गजां डाकघर करजां तहसील मनाली जिला कुल्लू ने बच्ची को बहला फुसला कर एक अन्य अलग कमरे में ले गया। जहां आरोपी ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया।
इसके बाद बच्ची के साथ दुराचार किया। दुराचार के बाद आरोपी ने बच्ची को किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बाद में मामला संज्ञान में आने पर परिजनों ने बंजार पुलिस थाना में आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज करवाया। विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया। जहां अभियोग साबित होने पर आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देेते हुए सजा सुनाई। बच्ची से दुराचार पर कोर्ट ने दोषी को दस साल का कारावास व 50 हजार हर्जाने की सजा सुनाई। जबकि आपराधिक धमकी देने पर एक साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए। हर्जाना न भरने की सूरत पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त कैद होगी। इधर, उप न्यायवादी पंकज धीमान ने कोर्ट से सजा के आदेश होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में 14 ग्वाह पेश किए गए हैं। दोषी की ओर से हर्जाना भरने की सूरत पर पीड़िता को 15 हजार रुपये दिए जाएंगे।