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Kullu News: मरीजों के लिए संजीवनी बनी मुख्यमंत्री सहारा योजना
Thu, 13 Aug 2026 05:09 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Thu, 13 Aug 2026 05:09 AM IST
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से किया जा रहा है।
योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गंभीर और दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रसित मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है।
जिला कल्याण अधिकारी मनीष राय ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज आवेदन करने के पात्र हैं।
इनमें पार्किंसन रोग, मैलिग्नेंट कैंसर, स्थायी दिव्यांगता के साथ लकवाग्रस्त और दीर्घकालिक उपचाराधीन या शय्याग्रस्त मरीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, तीव्र अथवा दीर्घकालिक गुर्दा विफलता और नशे की लत से ग्रसित मरीज शामिल हैं।
इसके अलावा ऐसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, जिसके कारण वह स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ हो गया हो, भी योजना के तहत पात्र हो सकता है।
उन्होंने बताया कि विभाग ने मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति के 11 पात्र, आधार सत्यापित और सक्रिय लाभार्थियों को अप्रैल से जून 2026 की अवधि की वित्तीय सहायता राशि जारी कर दी है।
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हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना में आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को डिजिटल करने के लिए नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके माध्यम से आवेदकों को योजनाओं का लाभ एक ही सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से मिल सकेगा।
पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के साथ आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता करेंगी।
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योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गंभीर और दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रसित मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है।
जिला कल्याण अधिकारी मनीष राय ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज आवेदन करने के पात्र हैं।
इनमें पार्किंसन रोग, मैलिग्नेंट कैंसर, स्थायी दिव्यांगता के साथ लकवाग्रस्त और दीर्घकालिक उपचाराधीन या शय्याग्रस्त मरीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, तीव्र अथवा दीर्घकालिक गुर्दा विफलता और नशे की लत से ग्रसित मरीज शामिल हैं।
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इसके अलावा ऐसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, जिसके कारण वह स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ हो गया हो, भी योजना के तहत पात्र हो सकता है।
उन्होंने बताया कि विभाग ने मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति के 11 पात्र, आधार सत्यापित और सक्रिय लाभार्थियों को अप्रैल से जून 2026 की अवधि की वित्तीय सहायता राशि जारी कर दी है।
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हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना में आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को डिजिटल करने के लिए नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके माध्यम से आवेदकों को योजनाओं का लाभ एक ही सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से मिल सकेगा।
पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के साथ आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता करेंगी।