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सिस्सू में हाल्डा उत्सव के दौरान पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंध : एसडीएम
Mon, 12 Jan 2026 10:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Mon, 12 Jan 2026 10:29 PM IST
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। घाटी के सिस्सू वार्ड में मनाए जाने वाले पारंपरिक हालडा उत्सव का आयोजन 15 जनवरी से किया जाएगा। यह उत्सव करीब डेढ़ माह तक चलेगा।
उत्सव के शांतिपूर्ण और सुचारू आयोजन, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम केलांग कुनिका ने पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेश के तहत 14 जनवरी से अगले आदेशों तक कुठबिहाल से कोकसर और सिस्सू की ओर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कोकसर, सिस्सू, डिंफुक और रामथांग क्षेत्रों में सभी प्रकार की पर्यटक गतिविधियों और लाउडस्पीकर के उपयोग नहीं होगा।
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हालांकि यह प्रतिबंध सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के वाहनों, एंबुलेंस, अग्निशमन सेवाओं, पुलिस वाहनों तथा अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों, फील्ड अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता से आदेशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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उत्सव के शांतिपूर्ण और सुचारू आयोजन, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम केलांग कुनिका ने पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए हैं।
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आदेश के तहत 14 जनवरी से अगले आदेशों तक कुठबिहाल से कोकसर और सिस्सू की ओर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कोकसर, सिस्सू, डिंफुक और रामथांग क्षेत्रों में सभी प्रकार की पर्यटक गतिविधियों और लाउडस्पीकर के उपयोग नहीं होगा।
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हालांकि यह प्रतिबंध सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के वाहनों, एंबुलेंस, अग्निशमन सेवाओं, पुलिस वाहनों तथा अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों, फील्ड अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता से आदेशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।